बड़ी कार्रवाई: नैनीताल डीएम का सख़्त फैसला — हल्द्वानी, रामनगर व लालकुआं के 6 लोगों पर गुंडा एक्ट निरस्त, 2 अपराधी 6 माह के लिए जिला बदर

हल्द्वानी।
जनपद में कानून-व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा और संतुलित कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने जनपद की वर्तमान कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद गुंडा एक्ट से जुड़े मामलों में अहम आदेश पारित किए हैं। पुलिस आख्या एवं मौजूदा परिस्थितियों के गहन परीक्षण के उपरांत जहां 6 व्यक्तियों पर लगी गुंडा एक्ट की कार्रवाई को निरस्त किया गया है, वहीं 2 कुख्यात तत्वों को 6 माह के लिए जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।
प्रशासनिक जांच में सामने आया कि जिन व्यक्तियों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई प्रस्तावित या लंबित थी, उनकी वर्तमान गतिविधियां सामान्य पाई गईं और वे सार्वजनिक शांति के लिए तात्कालिक खतरा नहीं हैं। इसके चलते शाहरुख (बनभूलपुरा), विजय शर्मा (रामनगर), लखन भोला (बनभूलपुरा), विनायक (रामनगर), आशु श्रीवास्तव (रामनगर) और अमन गुप्ता (लालकुआं) के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई निरस्त कर दी गई।
वहीं दूसरी ओर, पुलिस रिपोर्ट में लगातार आपराधिक प्रवृत्ति सामने आने पर शाहरुख पुत्र साजिद (इंदिरा नगर, बनभूलपुरा) और नवीन सिंह रावत (कालाढूंगी) को 6 माह के लिए गुंडा घोषित करते हुए जिला बदर किया गया है। आदेश के तहत दोनों को इस अवधि में जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर रहना होगा।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय पूरी तरह तथ्यों, पुलिस आख्या और वर्तमान परिस्थितियों के निष्पक्ष आकलन के आधार पर लिया गया है। उद्देश्य साफ है—
बेगुनाहों को राहत और असामाजिक तत्वों पर सख़्त कार्रवाई, ताकि जनपद में शांति व्यवस्था बनी रहे और कानून का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।







